नए प्रावधान के खिलाफ़ सड़कों पर ड्राइवर , ऐसा क्या है इस कानून में?

केन्द्रीय मंत्रीमण्डल वाहन से दुर्घटना होने पर चालक को 10 साल की जेल और 5 लाख का जुर्माना वसूलने का प्रावधान लाने जा रहा है इस बात की सूचना मिलते ही..

नए प्रावधान के खिलाफ़ सड़कों पर ड्राइवर , ऐसा क्या है इस कानून में?
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केन्द्रीय मंत्रीमण्डल(Union Cabinet)वाहन से दुर्घटना होने पर चालक(Driver) को 10 साल की जेल(10 years jail)और 5 लाख का जुर्माना वसूलने का प्रावधान लाने जा रहा है इस बात की सूचना मिलते ही हिट एंड रन(hit and run) के इस नए प्रावधान के खिलाफ  देशभर(nationwide) में विरोध प्रदर्शन(Protest) शुरू हो चुके हैं | आपको बता दें इन विरोध प्रदर्शनों से उत्तराखंड(Uttarakhand) भी अछूता नहीं है , नैनीताल के हल्द्वानी(Haldwani) शहर में भी इन प्रदर्शनों का असर देखने को मिल रहा है | 

बता दें आज से 3 जनवरी तक all india transport union ने इस प्रावधान के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल(nationwide strike) का ऐलान किया है | इस  हड़ताल का असर हल्द्वानी शहर में भी आज सुबह से देखने को मिल रहा है,कई जगहों पर वाहनों को रोका जा रहा है | बता दें इस हड़ताल को महासंघ टैक्सी यूनियन कुमाऊँ मण्डल(Mahasangh Taxi Union Kumaon Mandal) ने अपना समर्थन दिया है साथ ही कई निजी बस चालक भी इसके साथ खड़े नजर आ रहे हैं | 

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