उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई की |
उत्तराखंड हाईकोर्ट (High Court) ने बुधवार को बनभूलपुरा हिंसा (Banbhulpura Violence) के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक(Abdul Malik) की पत्नी साफिया मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई की | आपको बता दें न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी(Justice Ravindra Maithani) की एकलपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद साफिया मलिक की जमानत मंजूर कर ली है |
अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक के खिलाफ हल्द्वानी कोतवाली में आपराधिक मामला दर्ज है | साफिया पर कूटरचित दस्तावेज और झूठे शपथ पत्र के माध्यम से हल्द्वानी के बनभूलपुरा में सरकार की नजूल भूमि को स्टांप पेपर पर बेचने और मरे हुए व्यक्तियों के नाम पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप है | बता दें साफिया मलिक के खिलाफ सहायक नगर आयुक्त गणेश भट्ट (Assistant Municipal Commissioner Ganesh Bhatt) ने बनभूलपुरा हिंसा के बाद 22 फरवरी 2024 को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था | निचली अदालत ने उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए 29 अप्रैल 2024 को खारीज कर दिया था | जिसके बाद साफिया ने जमानत के लिए उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था. जिसमें उसकी तरफ से कहा गया कि वो निर्दोष है और उसपर लगाए गए आरोपी गलत हैं इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए | वहीं सरकार की ओर से जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि साफिया मलिक पर गंभीर आरोप हैं | अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद साफिया मलिक को जमानत दे दी है.