उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जोशीमठ में हुए भू-धसाव संबंधी याचिका में एन.डी.एम.ए.से स्टेट्स रिपोर्ट याचिकाकर्ता सहित अन्य रिस्पांडेंट को उपलब्ध कराने को कहा है,ताकि वे उसका अध्ययन कर अपने सुझाव दे सकें।
Uttarakhand News:- उत्तराखंड(Uttarakhand) उच्च न्यायालय(High court) ने जोशीमठ(Josimath) में हुए भू-धसाव संबंधी जनहित याचिका में नैशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी(National Disaster Management Authority) से स्टेट्स रिपोर्ट याचिकाकर्ता सहित अन्य रिस्पांडेंट को उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि वे उसका अध्ययन कर राज्य सरकार को अपने सुझाव दे सकें।अल्मोड़ा(Almora) निवासी पी.सी.तिवारी की जनहित याचिका में आज एन.डी.एम.ए. की तरफ से न्यायालय को बताया गया कि उन्होंने जोशीमठ की जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है।
पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान एन.टी.पी.सी.की तरफ से प्रार्थनापत्र देकर कहा गया कि उन्हें जोशीमठ में निर्माण कार्य व ब्लास्ट करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि उनकी परियोजना जोशीमठ से 15 किलोमीटर दूर है। इसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि इनकी परियोजना केवल 1.5 किलोमीटर दूर है, इसलिए इन्हें ब्लास्ट की अनुमति नहीं दी जा सकती। जिसपर न्यायालय ने दोनों से एन.डी.एम.ए.के पास जाने को कहा था।