फेसबुक की तरफ से हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अदालत ने इसे सख्ती से लिया और फेसबुक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया। फेसबुक को यह रकम तीन सप्ताह में जमा करनी है।
Uttarakhand News: उत्तराखंड हाई कोर्ट(uttrakhand high court) ने सोशल मीडिया माध्यम फेसबुक(facebook) पर फर्जी आईडी(fake id) बनाकर ब्लैकमेल(blackmail) करने और लूट के मामले में जवाब नहीं देने के मामले में मंगलवार को 50 हजार रुपए का जुर्माना(fine) लगाया। रुड़की(roorkie) निवासी आलोक कुमार(alok kumar) की ओर से जनहित याचिका दायर कर इस मामले को चुनौती दी गयी है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी(Chief Justice Vipin Sanghi) और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे(justice rc khulbe) की युगलपीठ में हुई।
बता दे याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि फेसबुक की तरफ से हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अदालत(court) ने इसे सख्ती से लिया और फेसबुक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया। फेसबुक को यह रकम तीन सप्ताह में जमा करनी है। यही नहीं अदालत ने फेसबुक को अगले साल 16 फरवरी, 2023 तक जवाब पेश करने को कहा है। याचिकाकर्ता(the petitioner) की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि फेसबुक में ब्लैकमेलिंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं। साइबर अपराधियों(cyber criminal) द्वारा पहले लड़की की फेक प्रोफाइल के माध्यम से लोगों से दोस्ती गांठी जाती है और उसके बाद ब्लेकमेलिंग का खेल शुरू होता है।
याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि वह इस मामले में खुद पीड़ित है। उसने जब फ्रेंड रिक्वेस्ट ठुकरा दी तो उसके पास धोखे से वीडियो काल भेजी गयी और उसकी फोटो का दुरूपयोग अश्लील रिकॉर्डिंग तैयार की गयी। इसके बाद साइबर अपराधी की ओर से उसके साथ ब्लेकमेलिंग की गयी,लेकिन जब उसने पैसे देने से इनकार कर दिया तो आरोपी ने अश्लील वीडियो उसके दोस्तों और परिजनों को भेज दी। जिसकी वजह से समाज में उसकी मानहानि हुई है।
बता दे उत्तराखंड में अभी तक ऐसे 45 मामले(45 cases) सामने आ चुके हैं। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि इस मामले हरिद्वार पुलिस(haridwar police) की ओर से कोई कारर्वाई नहीं की गयी। याचिकाकर्ता का कहना है कि सोशियल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। फेसबुक को कमाई का धंधा बना दिया गया है।