नैनीताल। उत्तराखंड में भू-कानून के उल्लंघन पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए सतबूंगा गांव स्थित 250 वर्ग मीटर भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने के आदेश जारी किए हैं....
नैनीताल। उत्तराखंड में भू-कानून के उल्लंघन पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए सतबूंगा गांव स्थित 250 वर्ग मीटर भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने के आदेश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने उपजिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि राजस्व अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टि कर भूमि का कब्जा सरकार के नाम सुनिश्चित किया जाए।
जिला प्रशासन के अनुसार, जांच में पता चला कि हरियाणा निवासी एक महिला के नाम पहले से 500 वर्ग मीटर भूमि दर्ज थी। इसके बावजूद परिवार की ओर से अतिरिक्त 250 वर्ग मीटर भूमि की खरीद की गई, जो उत्तराखंड के प्रचलित भू-कानून में निर्धारित सीमा का उल्लंघन माना गया।
सुनवाई के दौरान संबंधित पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया कि पति-पत्नी अलग-अलग रह रहे हैं, इसलिए भूमि खरीद को अलग माना जाए। हालांकि, जिला प्रशासन ने पाया कि दोनों के बीच कानूनी रूप से विवाह-विच्छेद नहीं हुआ है, इसलिए इस तर्क को स्वीकार नहीं किया गया।
अभिलेखों और उपलब्ध तथ्यों के परीक्षण के बाद प्रशासन ने निष्कर्ष निकाला कि अतिरिक्त भूमि की खरीद नियमों के विपरीत की गई है। इसके आधार पर संबंधित 250 वर्ग मीटर भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने के आदेश जारी किए गए।
प्रशासन की इस कार्रवाई को उत्तराखंड में भू-कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और नियमों के सख्त पालन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।