1 अगस्त 2026 से नैनीताल की तल्लीताल से मल्लीताल माल रोड पर हॉर्न बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
अगर आप एक अगस्त के बाद नैनीताल की माल रोड पर वाहन लेकर जा रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अब तल्लीताल से मल्लीताल माल रोड पर हॉर्न बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। तो वही नियम तोड़ने वालों पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि यह फैसला ध्वनि प्रदूषण कम करने और पर्यटकों को शांत वातावरण उपलब्ध कराने के लिए लिया गया है।बता दे नैनीताल प्रशासन ने माल रोड को 'नो हॉर्न ज़ोन' घोषित कर दिया है। आगामी 1 अगस्त 2026 से तल्लीताल से मल्लीताल तक दोपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए हॉर्न बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में जगह-जगह सूचना बोर्ड लगाए जा रहे हैं ताकि स्थानीय लोगों के साथ-साथ बाहर से आने वाले पर्यटक भी इस नियम की जानकारी प्राप्त कर सकें।
बता दे कुमाऊं मंडल आयुक्त ओर मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत ने बताया कि माल रोड पर बढ़ते शोर-शराबे के कारण पर्यटक और आम नागरिक शांति से घूम नहीं पाते। इसी समस्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि माल रोड में प्रवेश करते समय हॉर्न का प्रयोग बिल्कुल न करें, ताकि पैदल चलने वाले लोगों और पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।जिसके लिए प्रशासन की ओर से व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।बता दे माल रोड और आसपास के क्षेत्रों में होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं, जबकि लगातार अनाउंसमेंट के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। शुरुआती दिनों में लोगों को नियमों की जानकारी देने पर जोर रहेगा, लेकिन इसके बाद उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी।
जानकारी के मुताबिक प्रशासन ने साफ किया है कि यदि कोई वाहन चालक प्रतिबंध के बावजूद हॉर्न बजाता हुआ पाया गया, तो उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ओर अधिकारियों का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य केवल नियम लागू करना नहीं, बल्कि नैनीताल के शांत वातावरण को बनाए रखना, ध्वनि प्रदूषण कम करना और पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाना है। तो वही प्रशासन ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी नागरिकों और पर्यटकों से सहयोग की अपील की है।