नैनीताल हाईकोर्ट इन कर्मचारियों को बहाल करने के निर्देश!

नैनीताल हाईकोर्ट ने कृषि विभाग में उपनल के माध्यम से कार्यरत सहायक लेखाकारों को हटाए जाने के आदेश को रद्द करते हुए उनको बहाल करने के निर्देश निर्देश दिए हैं ।

नैनीताल हाईकोर्ट इन कर्मचारियों को बहाल करने के निर्देश!
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UTTARAKHAND NEWS-: नैनीताल हाईकोर्ट (Nainital High Court) ने कृषि विभाग (Agriculture Department) में उपनल के माध्यम से कार्यरत सहायक लेखाकारों 

(Assistant accountants) को हटाए जाने के आदेश को रद्द करते हुए उनको बहाल करने के निर्देश निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी (Chief Justice Ritu Bahri)न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल (Justice Rakesh Thapliyal) की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार उपनल के माध्यम से सहायक लेखाकार के पद पर कार्यरत अजय कनवाल व 19 अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (Subordinate Services Selection Commission) के माध्यम से सहायक लेखाकार के पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की लेकिन इन भर्तियों में उन्हें कोई प्राथमिकता नहीं दी प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी, लेकिन एकलपीठ ने उन्हें कोई राहत नहीं दी। इसी बीच, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस विज्ञप्ति को निरस्त कर दिया था और लोक सेवा आयोग के माध्यम से इन पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हुई। 

साथ ही, 27 फरवरी 2024 को उनकी सेवा समाप्त कर दी गई । एकलपीठ के आदेश को अजय कनवाल व अन्य ने खंडपीठ में चुनौती देते हुए कुंदन सिंह बनाम राज्य सरकार केस का उल्लेख किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्थगनादेश जारी कर दिया। याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट से स्टे होने के बाद भी उनकी सेवा क्यों समाप्त की गई। इसके बाद खंडपीठ ने सरकार को इन कार्मिकों के पुनः बहाली के आदेश दिए हैं।

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