नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड पुलिस में आरक्षियों के दो हजार रिक्त पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है।
नैनीताल हाईकोर्ट (Nainital High Court) ने उत्तराखंड पुलिस में आरक्षियों के दो हजार रिक्त पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। अदालत ने शुक्रवार को ये आदेश भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट दिए जाने की मांग को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर दिया।
बता दें अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि कोर्ट के आदेश के बिना परिणाम घोषित ना किया जाए। हालांकि कोर्ट ने चयन प्रक्रिया को जारी रखने के निर्देश दिए हैं ,मामले की अगली सुनवाई अब 25 मार्च को होगी। इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई फरवरी के अंतिम सप्ताह में न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल (Judge Justice Rakesh Thapliyal) की एकलपीठ में हुई थी ,जिसके आदेश शुक्रवार को जारी किए गए। वहीँ याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हेमंत सिंह मेहरा ने बताया कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने फिलहाल पुलिस आरक्षी भर्ती का रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान सचिव गृह एवं पुलिस महानिदेशक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। दोनों अधिकारियों ने कोर्ट के सम्मुख इस संबंध में तथ्य प्रस्तुत किए