नाम-धर्म छुपाने के आरोप में राहत नहीं, नैनीताल पॉक्सो कोर्ट ने जमानत ठुकराई!!

अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीएससी) पॉक्सो एक्ट, नैनीताल की अदालत ने आरोपी मौ० युनुस उर्फ एम०डी० उर्फ बॉबी की जमानत याचिका खारिज कर दी है....

नाम-धर्म छुपाने के आरोप में राहत नहीं,  नैनीताल पॉक्सो कोर्ट ने जमानत ठुकराई!!
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नैनीताल से एक बड़ी खबर सामने आई है। जहा अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीएससी) पॉक्सो एक्ट, नैनीताल की अदालत ने आरोपी मौ० युनुस उर्फ एम०डी० उर्फ बॉबी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। तो वही आरोपी पर पहचान और धर्म छिपाकर पीड़िता को धोखे में रखने, शारीरिक संबंध बनाने, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने, मारपीट करने और धमकी देकर करीब 17 लाख रुपये हड़पने के गंभीर आरोप हैं। बता दे अभियोजन के अनुसार, आरोपी ने पहले खुद को केवल "एम०डी०" बताकर पीड़िता से संपर्क किया। बाद में जब पीड़िता ने शादी की बात की, तब उसका असली नाम मौ० युनुस होने की जानकारी सामने आई। 

तो वही शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।ओर तलाशी के दौरान आरोपी के कमरे से 8 चाकू, एक हथकड़ी, लैपटॉप और अन्य सामान बरामद होने का भी दावा किया गया है।सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। इसके बाद न्यायालय ने भारतीय न्याय संहिता, उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं में दर्ज मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। मामले की सुनवाई अभी जारी है

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