नैनीताल जिले में प्राधिकरण का विस्तार हुआ है, जिसके अंतर्गत अब कुछ और इलाके भी प्राधिकरण के दायरे में आ गए हैं।
नैनीताल जिले में प्राधिकरण का विस्तार हुआ है, जिसके अंतर्गत अब कुछ और इलाके भी प्राधिकरण के दायरे में आ गए हैं। उत्तराखण्ड नगर और ग्राम नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित भू-भागों को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की राज्यपाल (Governor) महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं .
शासनादेश के अनुसार 2016 से पहले के प्राधिकरणों और विनियमित क्षेत्रों को छोड़कर, नए सम्मिलित क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया है। इलाके की जो प्राधिकरण के दायरे में आये हैं, जैसे जिला-नैनीताल में खुटानी-विनायक-चांफी-धारी-धानाचूली-शहरफाटक और धानाचूली-भटेलिया तक मुख्य मोटर मार्ग के दोनों ओर 200 मीटर का हवाई क्षेत्र, जिला-नैनीताल में हल्द्वानी-रामनगर मुख्य मोटर मार्ग के मध्य स्थित राजस्व ग्राम कालाढूंगी-बैलपड़ाव छोई का समस्त क्षेत्र और रामनगर-मोहान और रामनगर-पीरूमदारा मुख्य मोटर मार्ग (motorway) का समस्त क्षेत्र । जिला-नैनीताल में काठगोदाम हैड़ाखान मुख्य मोटर मार्ग के दोनों ओर 200 मी० का हवाई क्षेत्र।