वन कर्मियों ने लालकुआं शहर के ट्रांसपोर्ट नगर और वीआईपी गेट क्षेत्र की 200 से अधिक दुकानों और प्रतिष्ठानों में बेदखली का नोटिस चस्पा करते हुए अपना अतिक्रमण खुद हटा लेने के आदेश जारी किए हैं |
तराई केंद्रीय वन प्रभाग टांडा रेंज के वन कर्मियों ने लालकुआं (lalkuan) शहर के ट्रांसपोर्ट नगर और वीआईपी गेट (Vip Gate) क्षेत्र की 200 से अधिक दुकानों और प्रतिष्ठानों में बेदखली का नोटिस चस्पा करते हुए आगामी 8 नवंबर तक वन भूमि से अपना अतिक्रमण खुद हटा लेने के आदेश जारी किए हैं
मिली जानकारी के मुताबिक टांडा रेंज (Tanda Range) के वन कर्मियों ने बीते दिन ट्रांसपोर्ट नगर और वीआईपी गेट क्षेत्र के 200 से अधिक दुकानों और प्रतिष्ठानों में नोटिस चश्पा करते हुए आगामी 8 नवंबर तक वन भूमि में उनके द्वारा किया गया अतिक्रमण खुद ही हटा लेने के आदेश जारी किए हैं | चस्पा किए गए बेदखली के नोटिस में कहा गया है कि ये लोग आरक्षित वन क्षेत्र की भूमि पर अनाधिकृत रूप से काबिज है। समस्त तथ्यों और पत्रावली में मौजूद अभिलेखों तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 (Indian Forest Act 1927) की धारा 20 के प्रावधानों को देखते हुए इन लोगों ने आरक्षित वन भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है, जबकि इस भूमि में काबिज लोगों के पास अतिक्रमित की गयी भूमि के सम्बन्ध में कोई वैध दस्तावेज नही है। वहीं इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए तराई केंद्रीय वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी यूसी तिवारी (Divisional Forest Officer UC Tiwari) का कहना है कि आरक्षित वन भूमि पर रह रहे लोगों को समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बाद भी वो आरक्षित वन भूमि पर अपने कब्जे के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज अथवा वन विभाग द्वारा जारी कोई अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। जिसके बाद वन विभाग ने आरक्षित वन भूमि टाण्डा रेंज अन्तर्गत टाण्डा ब्लॉक की भूमि से उन्हें बेदखल करने का आदेश पारित किया है साथ ही उन्हें आदेश दिया गया है की वो 8 नवम्बर तक आरक्षित वन भूमि को खाली कर दें अन्यथा समय अवधि बीत जाने के बाद वन विभाग इस भूमि को बल प्रयोग कर खाली कराएगा, जिसमें आने वाले खर्च का भुगतान अतिक्रमणकारियों से वसूला जाएगा |