नैनीताल से हाई कोर्ट को स्थानांतरित करने संबंधी 8 मई के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।
नैनीताल(Nainital) से हाईकोर्ट (High Court) को स्थानांतरित करने संबंधी 8 मई के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (High Court Bar Association) की याचिका पर जस्टिस नरसिम्हन और जस्टिस करोल की पीठ ने ये आदेश दिया है जिसे लेकर अधिवक्ताओं में खुशी की लहर है |
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 8 मई को राज्य सरकार से उच्च न्यायालय को स्थानांतरित किए जाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह चिन्हित करने को कहा था। जिसे लेकर उच्च न्यायालय ने एक पोर्टल भी बनाया है जिससे इस मुद्दे पर लोग ऑनलाइन अपनी राय दे सकें। इस राय से लोगों का मत स्पष्ट हो जाएगा कि उच्च न्यायालय को नैनीताल से बाहर स्थानांतरित किया जाना चाहिए या नहीं। तो वही अपना पक्ष रखने के लिए देहरादून बार एशोसिएशन ने केविएट भी दाखिल किया था। और ऐसे में सभी पक्षों को सुनने के बाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी।