उत्तराखंड हाईकोर्ट शिफ्टिंग के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे

सुप्रीमकोर्ट ऑफ इंडिया ने ऊत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के हाईकोर्ट शिफ्ट करने के आदेश के खिलाफ दायर एस.एल.पी.पर सुनवाई करते हुए रोक लगा दी है

उत्तराखंड हाईकोर्ट शिफ्टिंग के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे
JJN News Adverties

Stay On Highcourt Shifting:-  सुप्रीमकोर्ट(Supreme court) ऑफ इंडिया ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय(Uttarakhand Highcourt) के हाईकोर्ट शिफ्ट(Highcourt Shift) करने के आदेश के खिलाफ दायर एस.एल.पी.पर सुनवाई करते हुए रोक लगा दी है। उत्तराखंड बार एसोसिएशन(Uttarakhand Bar Assosiation) ने उत्तराखंड सरकार व अन्य के खिलाफ दायर की थी एस.एल.पी.। मामले में देहरादून बार ने केविएट भी दाखिल किया था। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए स्टे लगा दिया है।उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल की मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी(Chief Justice Ritu Bahari) और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल(Justice Rakesh Thapliyal) की खंडपीठ ने पिछले दिनों एक आदेश पारित कर उच्च न्यायालय की बैंच को ऋषिकेश भेजने का मौखिक निर्देश दिया। इसके बाद बड़ी संख्या में बार एसोसिएशन के अधिवक्ता न्यायालय के सम्मुख पहुंचे।
न्यायालय ने बार को एक सप्ताह में अधिवक्ताओं का जनमत कराकर न्यायालय की शिफ्टिंग को लेकर अपना मत बताने को कहा। इससे पहले ही न्यायालय ने आदेश पारित कर अधिवक्ताओं और आम लोगों को भी न्यायालय शिफ्टिंग पर हाँ या ना में अपना मत रखने को कहा।
उस दिन से ही बार की लगातार बैठकें जारी हुई। वरिष्ठ अधिवक्ताओं की मौजूदगी में हाईकोर्ट बार ने ध्वनिमत से खंडपीठ के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रस्ताव पारित किया था। सुप्रीमकोर्ट में आज न्यायमूर्ति पी.ए.नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय कारोल की वैकेशन बेंच ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए आदेश पर रोक लगा दी है।

JJN News Adverties
JJN News Adverties