नैनीताल हाईकोर्ट ने लोकायुक्त नियुक्ति में देरी पर उत्तराखंड सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने आधे घंटे में जवाब तलब करते हुए 16 जून तक सर्च कमेटी की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए।
Uttarakhand High Court से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लोकायुक्त की नियुक्ति में लगातार हो रही देरी को लेकर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है।
आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश Manoj Kumar Gupta और न्यायमूर्ति Subhash Upadhyay की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा कि आखिर कोर्ट के आदेशों के बावजूद अब तक लोकायुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं हो पाई।
सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि नियुक्ति प्रक्रिया जारी है, लेकिन कार्यवाही धीमी गति से चल रही है। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सरकार को आधे घंटे के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा कि लोकायुक्त नियुक्ति के लिए गठित सर्च कमेटी की अगली बैठक आखिर कब होगी। सरकार की ओर से बताया गया कि सर्च कमेटी की पहली बैठक जून के पहले सप्ताह में प्रस्तावित है।
इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 जून तय करते हुए सर्च कमेटी के फैसलों की पूरी रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि उत्तराखंड में लोकायुक्त का पद वर्ष 2013 से खाली पड़ा है, जिस पर अब हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपना लिया है।