रुड़की गोलीकांड में पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के खिलाफ दर्ज मुकदमे में धाराएं परिवर्तित किए जाने के विवेचक के प्रार्थना पत्र को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया है।
रुड़की गोलीकांड में पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन (Pranav Singh Champion) के खिलाफ दर्ज मुकदमे में धाराएं परिवर्तित किए जाने के विवेचक के प्रार्थना पत्र को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार श्रीवास्तव (Chief Judicial Magistrate Avinash Kumar Srivastava) ने खारिज कर दिया है। न्यायालय ने अग्रिम विवेचना सीओ स्तर के अधिकारी से कराई जाने के आदेश भी एसएसपी को दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने जेल में बंद चैंपियन सहित अन्य आरोपितों की न्यायिक हिरासत की अवधि 20 फरवरी तक बढ़ा दी है।
26 जनवरी 2025 को पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह ने रुड़की में अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर विधायक उमेश कुमार (Umesh Kumar) के सरकारी आवास पर कई राउंड फायरिंग की थी। मारपीट, गाली-गलौच करते हुए जान से मारने दी थी। इस संबंध में उमेश कुमार की ओर से उनके जनसंपर्क अधिकारी जुबेर काजमी की तहरीर पर पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, अंकित आर्य, मोंटी पवार, कुलदीप व रवि आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।