मारपीट के मामले में पुलिस इंस्पेक्टर दोषी, अदालत ने सुनाई दो साल की सजा

नई टिहरी की अदालत ने मारपीट और आपराधिक धमकी के मामले में पुलिस इंस्पेक्टर सुखपाल सिंह और रजनीश सिंह को दो-दो वर्ष के साधारण कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

मारपीट के मामले में पुलिस इंस्पेक्टर दोषी, अदालत ने सुनाई दो साल की सजा
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नई टिहरी की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने मारपीट और आपराधिक धमकी के मामले में पुलिस इंस्पेक्टर *सुखपाल सिंह* और *रजनीश सिंह* को दोषी करार देते हुए दो-दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।


आपको  बता दें, ये मामला दिसंबर 2022 का है। वहीं शिकायत के मुताबिक, ओवरटेकिंग को लेकर हुए विवाद के बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हुई। जिसमें आरोप है कि पुलिस इंस्पेक्टर सुखपाल सिंह मौके पर पहुंचे और अभिषेक शाह और नीरज बागड़ी के साथ मारपीट की। साथ ही उन्हें रातभर कोतवाली में हिरासत में रखकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया।


इतना ही नहीं मामले में पुलिस ने लड़ाई-झगड़ा, मारपीट, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और आपराधिक धमकी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। साथ ही सुनवाई के दौरान अदालत में गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई।

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