होटल में EXPIRED खाना! खाद्य सुरक्षा नियमों की उड़ाई धज्जियां!

टिहरी गढ़वाल के धनोल्टी में रिसॉर्ट में एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री मिलने पर प्रशासन ने कार्रवाई की। ADM नेगी ने खाद्य सुरक्षा नियम उल्लंघन पर संचालक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

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टिहरी गढ़वाल। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से बड़ी खबर सामने आई है, जहां धनोल्टी क्षेत्र के एक निजी रिसॉर्ट में एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री मिलने पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने पर रिसॉर्ट संचालक पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

जानकारी के अनुसार, यह मामला धनोल्टी क्षेत्र के कोकियालगांव स्थित एक निजी रिसॉर्ट से जुड़ा है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जब रिसॉर्ट का निरीक्षण किया, तो कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।

निरीक्षण के दौरान टीम को एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री, गंदे तरीके से रखा गया खाद्य भंडारण, खाद्य पदार्थों पर निर्माण और एक्सपायरी तारीख का अभाव तथा खाद्य लाइसेंस की प्रति उपलब्ध न होने जैसी खामियां मिलीं

मामले को गंभीरता से लेते हुए अपर जिलाधिकारी (ADM) शैलेंद्र सिंह नेगी ने आदेश जारी कर रिसॉर्ट संचालक पर कुल 1 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित समय सीमा के भीतर जुर्माने की राशि जमा की जाए।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि लोगों के स्वास्थ्य से कोई समझौता न हो सके।

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