उत्तराखंड में अब नई शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान आबकारी नीति के प्रावधान 3.14 का हवाला देते हुए स्पष्ट किया गया
उत्तराखंड में नई शराब की दुकानों को लेकर लंबे समय से चल रही चर्चाओं के बीच अब एक बड़ा कानूनी और प्रशासनिक तथ्य सामने आया है। वही हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया गया कि राज्य में अब नई मदिरा दुकानें नहीं खोली जा सकतीं।
दरअसल, ये मामला टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक स्थित हटवाल गांव में खोली गई एक शराब की दुकान से जुड़ा है, जिसके खिलाफ स्थानीय लोगों ने विरोध जताया था। इसके बाद जिलाधिकारी ने दुकान पर रोक लगा दी थी। हालांकि, बाद में आबकारी आयुक्त के आदेश के बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा। जिसके बाद सुनवाई के दौरान आबकारी नीति के प्रावधान 3.14 का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया गया कि वर्ष 2024-25 से संचालित दुकानों का ही संचालन जारी रह सकता है, जबकि नई शराब की दुकानें खोले जाने का कोई प्रावधान नहीं है।
बाद में आबकारी आयुक्त ने भी संशोधित आदेश जारी कर यही स्थिति स्पष्ट कर दी, जिसके बाद हटवाल गांव की शराब की दुकान बंद कर दी गई। हाई कोर्ट को इस कार्रवाई से अवगत कराए जाने के बाद जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया गया। यह व्यवस्था अब उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में लागू रहेगी।