एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहा 11 साल पहले हुई हत्या के मामले में जिला जज की कोर्ट ने रुद्रपुर के भाजपा नेता को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है
एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहा करीब 11 साल पहले हुई हत्या के एक मामले में जिला जज(District Judge) की कोर्ट ने रुद्रपुर(Rudrapur) के भाजपा नेता को दोषी करार देते हुए उम्रकैद(life prison) की सजा सुनाई है और अदालत ने एक लाख रुपये का अर्थदंड(Penalty) भी लगाया है जानकारी के मुताबिक भाजपा नेता ने डीजे पर डांस करने के दौरान हिमांशु नाम के युवक को गोली मार दी थी ।
हत्या की ये वारदात बिलासपुर कोतवाली(Bilaspur Kotwali) क्षेत्र में 23/24 मई 2013 को हुई थी, जिसका मुकदमा रुद्रपुर निवासी वीरेंद्र कुमार ने दर्ज कराया था।अभियोजन के अनुसार केस के आरोपी वीरेंद्र कुमार के भतीजे हिमांशु अरोरा , मयंक अरोरा, अपने दोस्त और चाचा संजय अरोरा के साथ घटना की रात अपने पड़ोसी अमित अनेजा की शादी में शामिल होने बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र के बार्डर पर स्थित होटल आर्क आए थे | जानकारी के मुताबिक डीजे पर पहले से रुद्रपुर की मलिक कालोनी निवासी उत्पल दीक्षित डांस कर रहा था जो पूर्व भाजपा मे था । और उसी वक्त भाजपा नेता ने अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालकर फायर किया जो सीधे जाकर हिमांशु की कनपटी पर लगी थी। मामले में अभियोजन ने नौ गवाह और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला जज(District Judge) सत्य प्रकाश त्रिपाठी(Satya Prakash Tripathi) ने उत्पल दीक्षित को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।