Latest Uttarakhand News: 28 महीने की बेटी को नहर में फेंकनी वाली माँ को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा !

Khatima: बेटे की चाहत में 28 दिन की बेटी को नहर में फेंकने(girl threwed in canal) के मामले में अब court ने आरोपी मां को उम्रकैद(life imprisonment) की सजा सुना दी है।

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Khatima: बेटे की चाहत में 28 दिन की बेटी को नहर में फेंकने(girl threwed in canal) के मामले में अब court ने आरोपी मां को उम्रकैद(life imprisonment) की सजा सुना दी है। इस मामले को छिपाने के आरोप में पिता को भी चार साल की सजा सुनाई गई है। मां को आठ हजार और पिता को तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया गया है।
बता दें कि खटीमा(khatima) के चकरपुर पचौरिया नई बस्ती गांव के विजय कुमार ने कोतवाली में 28 दिन की बेटी प्रियांशी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। उसका कहना था कि उसकी बेटी लापता है। पुलिस ने जांच शुरू की तो जो सच सामने आया उसने सभी को चौंका दिया। 

कार्रवाई में ये पता चला कि बच्ची की मां निशा बेटी के पैदा होने से निराश थी, और उसे बीटा चाहिए था। इस कारण उसने बच्ची को लोहियाहेड पावर हाउस नहर में फेंक दिया। मामले की जानकारी जब विजय को हुई तो उसने पत्नी को डांटा लेकिन उसके बाद पत्नी को बचाने के लिए मामले को छिपाए रखा। बाद में गुमशुदगी दर्ज करा दी। घटना के 12वें दिन बच्ची का शव लोहियाहेड पावर हाउस की जाली में मिला।

जिसके बाद मुकदमा अपर जिला और सत्र न्यायाधीश धर्म सिंह की अदालत में चला। पुलिस ने 16 मार्च 2020 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिए थे। जिसके बाद कार्यवाही जारी थी और अब न्यायाधीश ने बच्ची की मां निशा उर्फ नगमा को हत्या का दोषी और पिता विजय कुमार को मामले को छिपाने का दोषी पाया है। अदालत ने निशा को धारा 302 और 201 में आजीवन कारावास और आठ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। तो वही पिता विजय कुमार को धारा 201 के तहत चार साल की सजा और तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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