रुद्रपुर में पिता की हत्या पर बेटे को उम्रकैद, अदालत का सख्त फैसला

रुद्रपुर में लेनदेन विवाद में पिता की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी बेटे को उम्रकैद की सजा सुनाई। 13 गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सख्त फैसला दिया।

रुद्रपुर में पिता की हत्या पर बेटे को उम्रकैद, अदालत का सख्त फैसला
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ऊधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां लेनदेन के विवाद में बेटे द्वारा पिता की हत्या के मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है।

दरअसल, अपर सत्र न्यायाधीश पुष्कर चंद्र आर्य की अदालत ने आरोपी बेटे को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

मामले के अनुसार, घटना मार्च 2023 की है, जब आरोपी भजन गिरी अपने घर पहुंचा और लेनदेन को लेकर अपने बुजुर्ग पिता से विवाद करने लगा। वही  परिवार के लोगों ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन आरोपी गुस्से में आपा खो बैठा।

इसी दौरान उसने घर में रखा चाकू उठाया और अपने ही पिता पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल पिता को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और जांच पूरी कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की। जहां  सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 13 गवाह पेश किए और घटना से जुड़े साक्ष्य अदालत के सामने रखे। सभी तथ्यों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने आरोपी को हत्या का दोषी माना और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई।

इस फैसले के बाद साफ संदेश गया है कि कानून हाथ में लेने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

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