उत्तराखंड में अब अपनी भूमि और भवन की रजिस्ट्री के लिए तहसील जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी,क्योंकि सरकार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्री की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है
उत्तराखंड में अब अपनी भूमि और भवन की रजिस्ट्री (Registry) के लिए तहसील (Tehsil) या पंजीकरण कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी,क्योंकि प्रदेश सरकार ने एक बड़ी सुविधा की शुरुआत करते हुए वीडियो कांफ्रेंसिंग (Video Conferencing) के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्री की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है | जिसके तहत अब घर बैठे ही खरीद-बिक्री की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।
जानकारी के मुताबिक राज्य मंत्रिमंडल ने स्टांप और निबंधन विभाग की महत्वाकांक्षी योजना उत्तराखंड ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2025 को हरी झंडी दे दी है। इस नई व्यवस्था में सभी पक्ष वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आमने-सामने होंगे और आधार प्रमाणीकरण के जरिये वीडियो केवाईसी से उनकी पहचान सत्यापित की जाएगी। तो वही प्रक्रिया पूरी होने के बाद डिजिटल दस्तावेज तैयार होगा | जिसे ई-मेल के माध्यम से दोनों पक्षों को भेजा जाएगा, इससे दस्तावेज ना केवल सुरक्षित रहेंगे बल्कि पूरे सिस्टम में पारदर्शिता भी आएगी। बता दें इस नई नियमावली में ये भी सुनिश्चित किया गया है कि स्थानीय डीड राइटर, स्टांप विक्रेता, अधिवक्ता और पिटीशन राइटर की भूमिका बनी रहे। वहीं वित्त और स्टांप विभाग के अनुसार, उत्तराखंड बार काउंसिल से जुड़े अधिवक्ताओं को रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी जबकि अन्य को विभागीय पोर्टल (Departmental Portal) पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा |