नैनीताल जिलाधिकारी सविन बंसल ने जिले में कोविड-19 के वैक्सीनेशन को लेकर वैक्सीन के निर्माण और उसके सफलतापूर्वक कार्यो को पूर्ण करने के आदेश आईआरटी को दे दिये है। जिलाधिकारी ने आईआरटी को यह सभी कार्य आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को ध्यान में रखते हुए सक्रियता से पूर्ण किये जाने की बात कही है। आपकों बता दें कि इन्सीडेन्ट रिपाॅन्स टीम द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 तथा महामारी अधिनियम-1897 के प्राविधानानुसार कोविड वैक्सीनेशन कार्यो का समग्र पर्यवेक्षण किया जायेगा।

बंसल ने आईआरटी को निर्देश देते हुए कहा है कि इन्सीडेन्ट रिपाॅन्स टीम जिला प्रशासन की प्रत्येक एडवासजरी का पालन करेंगी। इसके साथ ही अपने-अपने क्षेत्र के अंतर्गत टीम प्रत्येक वैक्सीनेशन केन्द्र पर तीन कक्षों की व्यवस्था करेगी। टीम वैक्सीनेशन केन्द्रों सैनिटाइजेशन की व्यवस्था के साथ ही बायोमेडिकल वेस्ट बैग, विद्युत, पेयजल, शौचालय, हैन्डवाॅस, रैम्प, लैपटाॅप कम्प्यूटर, इन्टरनेट की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। डीमए ने आईआरटी को वैक्सीनेशन केन्द्रों में सुरक्षा एवं कानूनी व्यवस्था बनाये रखने हेतु पर्याप्त सुरक्षा बलो की तैनाती को लेकर खास व्यवस्थाएं करने की बात कही है। इसके साथ ही बंसल ने वैक्सीनेशन केन्द्र बनाने से पूर्व केन्द्र की सड़क मार्ग से दूरी, ग्रामो की दूरी, तथा जनसंख्या आदि की तथा के भी समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिये है।